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Terms & Conditions

नीचे दिए गए नियम और शर्तें UGMT वेबसाइट और सेवाओं के उपयोग के लिए लागू होते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Helpline
+91 94118 85433

Term & Condition

समाज पर बढ़ते अस्पतालों तथा स्कूल, कॉलेज के बोझ को कम करने के उद्देश्य हेतु यह ट्रस्ट प्रारम्भ किया गया है। किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को सहयोग देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जाती है। इसका नियम यह है कि ट्रस्ट से जुड़ने के लिए रु. 200/- रूपये का सहयोग करना होगा। तथा हर लक्ष्य के पूरा करने के लिये ट्रस्ट की अपील के अनुसार ट्रस्ट के कार्यों के पूरा करने के लिये सहयोग करना तथा किसी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के नॉमिनी को सहायता करना अनिवार्य है।

1. UGMT टीम का सदस्य बनने के लिये हर सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी सही जानकारी UGMT की Website पर Registration Form Fill करने पर समस्त जानकारी दे और वह अपनी पूरी जानकारी जैसे कि वह किसी राजनैतिक पार्टी से जुड़ा न हो तथा उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो — ऐसा ही व्यक्ति इस ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है ताकि वह मन से देश की सेवा तथा देशवासियों के सहयोग में अपना सहयोग दे सके।

2. मुख्य नियम हेतु UGMT से जुड़ने के लिये आवश्यक सूचना फार्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है; साथ ही UGMT का एक WhatsApp अधिकारिक ग्रुप बनाया गया है जिस पर समय-समय पर सहयोग या नियम व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की जाती हैं। ग्रुप को सप्ताह में कम से कम दो बार अपडेट रखने की भी बाध्यता रखी गयी है। यदि कोई सदस्य नियमिततः ग्रुप नहीं देखता है और संबंधित सूचनाएँ नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

जो सहयोग करेगा उसे ही मदद दी जायेगी। सावधान: अगर कोई सदस्य किसी संबंधित संस्था/टीम का पदाधिकारी बनता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा ऐसे सदस्य पूर्व में किये गए सहयोग के बदले किसी भी प्रकार के लाभ के दावेदार नहीं होंगे।

3. UNIQUE GROUP OF MANKIND TRUST एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें 200/- रूपये का शुल्क रखा गया है, जिसकी मदद से समस्त देशवासियों के लिये चिकित्सा सुविधाएँ तथा अन्य कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए ट्रस्ट की Deed में लिखित कार्य हैं जो आपके सहयोग द्वारा ही संभव हैं।

4. UGMT द्वारा हेल्प लाइन नं0 9411885433 सदस्यो की सहायता के लिये जारी किया गया है; इस पर कॉल/WhatsApp के माध्यम से जानकारी का आदान-प्रदान किया जाएगा।

5. ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी व जिला कार्यकारी / IT CELL की सहमति के बाद 180 दिनों का लॉकिंग पीरियड (लॉकिंग पीरियड) दिनांक 01/10/2024 से स्थापित किया गया है।

5(a). 180 दिनों के लॉकिंग पीरियड का आशय यह है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन करता है और उसकी मृत्यु 180 दिनों के पश्चात होती है तो उसे सहायता नहीं दी जायेगी — नियमों में विशेष उल्लेख है। यदि किसी सदस्य की मृत्यु 180वें दिन पर होती है या लॉकिंग पीरियड के बाद होती है तो उसे UGMT द्वारा सहायता किया जायेगा।

5(b). गंभीर बीमारी की स्थिति में लॉकिंग पीरियड 2 वर्ष का होगा। यदि कोई सदस्य रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी प्रोफाइल में बीमारी छुपाता है और अपनी गंभीर बीमारी का उल्लेख नहीं करता है तो वह व्यक्ति सहायता का अधिकार नहीं रख सकेगा। गंभीर बीमारी की श्रेणी I.M.A. द्वारा सूचीबद्ध बीमारियों के अनुसार मानी जाएगी।

5(c). गंभीर बीमारी की स्थिति में लॉकिंग पीरियड 2 वर्ष से प्रभावी माना जाएगा (दिनांक 01/10/2024 से)। प्रोफाइल में बीमारी का अपडेट करना अनिवार्य होगा।

5(d). UGMT की टीम सहायता के आह्वान हेतु अपनी सहमति और विवेक से निर्णय लेने की स्वतंत्रता रखेगी। कोई भी सदस्य या नॉमिनी सहायता प्राप्त करने का कानूनी दावा नहीं कर सकेगा।

5(e). एक से अधिक नॉमिनी की स्थिति में दूसरे नॉमिनी को सहायता देने और निर्णय लेने का ट्रस्ट को पूर्ण अधिकार है। प्रथम नॉमिनी को 70% तथा दूसरे नॉमिनी को 30% देने का प्रावधान (यदि दो नॉमिनी हैं)।

5(f). सहायता के दौरान या उसके बाद किसी सदस्य द्वारा गलती से अरिक्त राशि किसी नॉमिनी के खाते में भेज दी जाती है तो उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर राशि वापिस करने का प्रयास किया जायेगा; परन्तु ट्रस्ट गारंटी नहीं देता।

6. वर्तमान समय में सहायता प्राप्त करने के लिये सभी सहायता करने का प्रमाण (रसीद) Google Form में अपलोड करना अनिवार्य है — बिना रसीद अपलोड किये दावे को वैधानिक नहीं माना जायेगा।

7. किसी व्यक्ति द्वारा सदस्य बनने के बाद सहायता नहीं की गयी या बीच में किसी का सहयोग रोका गया तो ऐसी स्थिति में वह वैधानिक सदस्य नहीं होगा। ऐसे सदस्य नियमों के तहत फिर से वैधानिकता शुरू कर सकते हैं।

7(a). यदि कोई सदस्य जुड़ने के बाद लगातार सहायता करता रहा है और बीच में एक सहय ग ब्रेक हुआ है तो वैधानिकता समाप्त हो सकती है; पुनः वैधानिकता पाने के लिए लगातार 5 या 10 सहयोग पूर्ण करने पर नीतिगत आधार पर बहाली संभव है (नियमों में विस्तार दिया गया है)।

7(b). रजिस्ट्रेशन करने के बाद सहायता न करने वाले सदस्यों पर अलग नियम लागू होंगे; 10 सहयोग करने पर ही सदस्यता बहाल मानी जाएगी — अन्य शर्तें नियमों में वर्णित हैं।

7(c). पारिवारिक व्यस्तता, समारोह आदि के कारण सहायता छूट जाने की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा; बहाली हेतु निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

8. 10 सहायता पूरा करने की दशा में ही कुछ छूट दी जा सकती है — पर शर्तों के अनुसार।

9. यदि कोई सदस्य पूर्व में वैधानिक सदस्य था और सहायता के दौरन मृत्यु हो जाती है तो वह लाभ का पात्र माना जाएगा। यदि मृत्यु सहायता समाप्त होने के बाद होती है तो लाभ नहीं दिया जा सकता।

10. सुसाइड या विवादास्पद मामलों में टीम पड़ताल कर निर्णय लेगी; आवश्यकता पड़ने पर जिला इकाई या सदस्यों की राय ली जा सकती है।

11. एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु पर पहले उस सदस्य का सहायता किया जाएगा जिसकी प्रतिशत अधिक हो; इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

12. नॉमिनी सम्बन्धी विवाद की स्थिति में प्रदेश टीम जांच कर निर्णय लेने और सहायता करने के लिये स्वतंत्र रहेगी।

13. उपरोक्त नियमों के अनुसार सहायता की जाएगी; अनुशासनहीनता या दुष्प्रचार पर टीम कार्रवाई कर सकती है।

13(a). अनुशासनहीनता, दुष्प्रचार या अन्य गतिविधि पाए जाने पर टीम कार्रवाई कर सकती है और संबंधित व्यक्ति/टैम की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

13(b). व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी समय-समय पर दी जाती है; यदि कोई सदस्य सूचनाएँ प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

13(c). UGMT सदस्य अपना प्रश्न-उत्तर हेल्पलाइन (9411885433) के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

13(d). समय और आवश्यकता के अनुसार UGMT किसी भी नियम में संशोधन/परिवर्तन कर सकता है।

13(e). UGMT द्वारा सहायता सीधे नॉमिनी के खाते में की जाती है; किसी भी तरह की कानूनी चुनौती का अधिकार किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा।

14. UGMT किसी भी सदस्य को जबरन सदस्य नहीं बनाता; सदस्य स्वेच्छा से नियम स्वीकार कर सदस्य बनता है और कभी भी अलग हो सकता है।

15. UGMT से जुड़ने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 200/- रूपये है; यह शुल्क ट्रस्ट के कार्यों में उपयोग किया जाता है।

16. यदि कोई व्यक्ति शुल्क जमा कर के बाद प्रोफ़ाइल में लिखकर बताता है कि वह सहायता नहीं लेना चाहता तो इसे उनकी इच्छा माना जाएगा।

17. UGMT से सहायता पाने हेतु ऊपर के नियमों के तहत ही दावेदारी मान्य होगी।

18. सदस्य बनने के साथ ही UGMT व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होगा; सभी प्रकार की अकारिक सूचनाएँ व्हाट्सएप पर ही दी जाएँगी।

19. फर्जी रसीद या नियमों के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के खिलाफ टीम कार्रवाई करेगी; उनकी वैधानिकता समाप्त की जा सकती है।

20. सदस्यता शुल्क 200/- रूपये ट्रस्ट के खर्चों में प्रयुक्त होगा; इसका लेखा समय-समय पर दर्शाया जाएगा।

Notes / Appendix:

  • 2 नॉमिनी की स्थिति में प्रथम नॉमिनी को 70% तथा दूसरे नॉमिनी को 30% देने का प्रावधान है (दो नॉमिनी optional)।
  • UGMT सदस्यों के लिये विविध सेवाएँ: वेबसाइट संचालन, एप, ऑफ़िस और टेक्निकल सपोर्ट, स्थलीय निरीक्षण, सदस्य जोड़ने के अभियान आदि।
  • समय-समय पर नियमों में परिवर्तन का अधिकार UGMT टीम के पास सुरक्षित है; वेबसाइट पर प्रकाशित Term & Conditions ही अंतिम और सर्वमान्य होगी।
  • Note - सदस्य द्वारा अपना सहयोग सीधे मृतक नॉमिनी के A/C में दिया जाता है; इसलिए दिए गए सहयोग के बदले कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता — यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर है।

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हेल्पलाइन: +91 94118 85433